-->

Airtel, Vodafone, Idea के नये नियमों के वजह से परेशान उपभोक्ताओं के लिए एक बढ़िया खबर है।

Airtel, Vodafone, Idea के नये नियमों के वजह से परेशान उपभोक्ताओं के लिए एक बढ़िया खबर है । TRAI यानि Telecom Regulatory Authority of India ने मोबाईल नम्बर पोर्टेब्लिटी (MNP) के नियमों में बदलाव किये हैं । इन नियमों के तहत ग्राहकों को अब अपने मोबाईल नम्बर को पोर्ट करने में पहले से ज्यादा आसानी होगी ।

यह नियम एक ऐसे समय पर लागु किया जा रहा जब Airtel, Vodafone, Idea जैसे नेटवर्क प्रोवाईडर्स कम्पनियों ने अपने  प्रीपेड उपभोक्ताओं पर हर महिने कम से कम  35रू के एक अनिवार्य रिचार्ज का बोझ डाला है । कम्पनियों ने यह कदम ARPU यानि एवरेज़ रेवेन्यु पर युज़र को बढ़ाने और मुनाफा देने वाले उपभोक्ताओं पर अपना ध्यान केन्द्रित कर के लिहाज़ से उठाया है।

Airtel, Vodafone, Idea के नये नियमों के वजह से परेशान उपभोक्ताओं के लिए एक बढ़िया खबर है।
Airtel, Vodafone, Idea के नये नियमों के वजह से परेशान उपभोक्ताओं के लिए एक बढ़िया खबर है।


Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने इस साल के अंत से ठीक पहले मोबाईल नम्बर पोर्टेब्लिटी (MNP) के नियमों को आसान करके मोबाईल नेटवर्क उपभोक्ताओं को बेहद खास तोहफा दिया है। इस नियम के लागु होने के बाद उपभोक्ता और भी आसानी से अपने मोबाईल सर्विस प्रोवाईडर को बदल सकते है । क्योंकि TRAI ने अब मोबाईल नम्बर पोर्टेब्लिटी सिस्टम को और तेज़ कर दिया जिससे उपभोक्ता अपने कॉंटेक्ट नम्बर को दुसरे नेटवर्क सर्विस में केवल दो दिनों के अंदर ही पोर्ट करा सकेंगे । बशर्ते इसके कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा -

TRAI के द्वारा बनाये गये यह नियम देश के हर राज्य में उप्लब्ध होगी केवल ज्म्मु और कश्मीर, असम और नॉर्थ इस्ट को छोड़ कर । यह नियम नॉन कोर्पोरेटउपभोक्ताओं के लिए बनाये गये हैं ।

TRAI के नये नियम के अनुसार उपभोक्ता अपने कॉंटेक्ट नम्बर को दुसरे नेटवर्क सर्विस में केवल दो दिनों के अंदर सेम सर्किल में ही पोर्ट करा सकेंगे यानि के आप जिस सर्किल या स्टेट में है उसी सर्किल या स्टेट में ही केवल दो दिनों के अंदर इस नियम के अंतर्गत नम्बर पोर्ट करा सकेंगे क्योंकि इस नियम को Intra-Licensed Service Area (Intra-LSA) numbers के लिये ही लागु कि गया है।

TRAI के नये नियम के अनुसार युनिक पोर्टिग कोड (UPC) की वैद्यता 15 दिनों से घटा लर केवल दो दिनों की कर दी गयी है और इसके साथ ही पोर्टिगं की आवेदन को खारिज़ (Cancellation of Porting Request) करने के नियम को और भी ज्यादा सरल कर दिया गया  है ।

इस संशोधित नियम के अंतर्गत जम्मु और कश्मीर, असम और नॉर्थ इस्ट में युनिक पोर्टिग कोड (UPC) की वैद्यता 15 दिनों से घटा लर केवल चार दिनों की कर दी गयी है ।

कोर्पोरेट उपभोक्ताओं के लिए मोबाईल नम्बर पोर्टेब्लिटी की समय सीमा 15 दिनों से घटा कर केवल 4 दिनों की कर  दी गयी है और प्रत्येक अधिकृत पत्र (Authorization Letter) पर 50 नम्बर को बढाकर 100 नम्बर तक कर दिया  गया है ।

टेलेकम्युनिकेशन मोबाईल नम्बर पोर्टेब्लिटी रेगुलेशन के सातवें संशोधन के बारे में TRAI ने कहा है कि यह संशोधन मोबाईल नम्बर पोर्टेब्लिटी की प्रक्रिया को और भी तेज़ और आसान बना देगा ।

ऐसे समय पर जब Airtel, Vodafone, Idea जैसी नेटवर्क प्रोवाईडर्स कम्पनियाँ ने अपने  प्रीपेड उपभोक्ताओं पर हर महिने कम से कम  35रू के एक अनिवार्य रिचार्ज का दवाब बना रही है तब TRAI के द्वारा लाये इन नियमों का क्या प्रभाव पडेगा यह तो वक्त ही बताएगा फिलहाल आप अपने विचार हमें कमेंट के जिरिये बता सकते है तो कमेंट करना न भुलें ।

ध्न्यवाद !

Disqus Comments